CBSE Board Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ा नियम लागू कर दिया है। अब बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 75% उपस्थिति जरूरी होगी। अगर उपस्थिति इससे कम रही, तो छात्र CBSE Board Exam में शामिल नहीं हो पाएंगे। सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों की उपस्थिति का सही रिकॉर्ड रखें और समय-समय पर बोर्ड को भेजें।
कम उपस्थिति वाले छात्र होंगे CBSE Board Exam 2026 बाहर
CBSE Board Exam 2026: पिछले कुछ सालों से CBSE को शिकायतें मिल रही थीं कि कई छात्र स्कूल में नियमित नहीं आते, लेकिन फिर भी परीक्षा दे देते हैं। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता और परीक्षा पर सवाल उठ रहा था। लेकिन अब से CBSE ने बिल्कुल साफ कर दिया है—CBSE Board Exam 2026 में बैठने के लिए 75% से कम उपस्थिति वाले सभी छात्रों को सीधा निकाल कर बाहर किया जाएगा।

बीमारी या जरूरी वजह पर मिलेगी छूट
CBSE Board Exam 2026: अगर किसी छात्र को मेडिकल इमरजेंसी या गंभीर कारण से छुट्टी लेनी है, तो आवेदन और सही दस्तावेज स्कूल में देना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति ली गई छुट्टी को ‘अनधिकृत अनुपस्थिति’ माना जाएगा, और ऐसे छात्रों को डमी उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा।
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स्कूलों को रखना होगा सही रिकॉर्ड
CBSE Board Exam 2026: CBSE ने आदेश दिए हैं कि हर स्कूल रोजाना उपस्थिति रजिस्टर बनाए और उसे शिक्षक व प्रशासन, दोनों मिलकर सत्यापित करें। बोर्ड समय-समय पर औचक निरीक्षण कर सकता है और रिकॉर्ड गलत मिलने पर स्कूल की मान्यता (Affiliation) रद्द कर सकता है।
अभिभावकों को भी रखना होगा ध्यान
अगर किसी छात्र की उपस्थिति कम है, तो स्कूल को अभिभावकों को पत्र, ईमेल या स्पीड पोस्ट से जानकारी देनी होगी। यह रिकॉर्ड भी रखना जरूरी है कि कब और कैसे सूचना भेजी गई।
छात्रों के लिए सीधा संदेश
अगर आप CBSE 10वीं Board Exam या CBSE 12वीं Board Exam 2026 देने जा रहे हैं, तो अभी से नियमित स्कूल जाना शुरू कर दें। एक छोटी-सी लापरवाही आपकी मेहनत और सालभर की तैयारी पर पानी फेर सकती है।
FAQ – CBSE 75% Attendance Rule 2026
CBSE Board Exam 2026 में बैठने के लिए कितनी उपस्थिति का होना जरूरी है?
कम से कम 75% उपस्थिति जरूरी है।
अगर मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो?
वैध मेडिकल सर्टिफिकेट और आवेदन के साथ छूट मिल सकती है।
बिना अनुमति छुट्टी लेने पर क्या होगा?
ऐसी अनुपस्थिति ‘अनधिकृत’ मानी जाएगी और परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा।